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📢 आदेश का सार
भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार देर शाम एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के रिटायरमेंट समारोह में ऑफिस कैंपस के भीतर ढोल-नगाड़े या शोरगुल वाले आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
📌 प्रतिबंध का कारण
कलेक्टर के अनुसार:
- ध्वनि प्रदूषण – तेज आवाज से कार्य वातावरण बाधित होता है।
- कार्यालय कार्य में रुकावट – सरकारी कामकाज प्रभावित होता है।
- शासकीय निर्देशों का उल्लंघन – यह सरकारी नियमों के खिलाफ है।
⚠ आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने कहा कि:
- यदि कार्यालय समय में ढोल-नगाड़े, बैंड या तेज आवाज वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।
- संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
🏛 सरकारी दफ्तरों में रिटायरमेंट समारोह अब कैसे होंगे?
पहले कई जगह रिटायरमेंट के समय साथियों द्वारा ढोल-नगाड़े बजाकर विदाई दी जाती थी। लेकिन अब:
- यह केवल औपचारिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगी।
- बिना किसी ध्वनि प्रदूषण के सम्मानजनक विदाई दी जाएगी।
- आयोजन कार्यालय समय के बाद किया जा सकता है, लेकिन वह भी कार्यालय परिसर से बाहर।
📜 सरकारी आदेश की मुख्य बातें
बिंदु | विवरण |
---|---|
लागू क्षेत्र | भीलवाड़ा ज़िले के सभी सरकारी कार्यालय |
प्रतिबंधित गतिविधि | रिटायरमेंट पर ढोल-नगाड़ा, बैंड, तेज आवाज वाले कार्यक्रम |
कारण | ध्वनि प्रदूषण और कार्य में बाधा |
कार्रवाई | आदेश उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही |
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