चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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चित्तौड़गढ़ जिले में पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


📅 कब हुआ था मामला?

यह मामला 4 अक्टूबर 2023 का है।
पीड़िता के पिता ने बिजयपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को प्रकाश उर्फ चंद्रप्रकाश पुत्र बाबूलाल बहला-फुसलाकर जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।


👮‍♀️ पुलिस ने की कार्रवाई

  • बिजयपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया।
  • जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
  • आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की गई।

⚖️ कोर्ट में चला लंबा ट्रायल

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने:

  • 11 गवाहों के बयान करवाए।
  • 24 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए।

विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने पूरे घटनाक्रम को अदालत के सामने रखा।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना।


🏛️ कोर्ट का फैसला

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-1 की न्यायाधीश लता गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा:

  • आरोपी ने जो अपराध किया है वह मानवता के खिलाफ है।
  • अदालत ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और ₹65,000 का जुर्माना लगाया।
  • साथ ही पीड़िता को “पीड़ित प्रतिकर योजना” के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का आदेश दिया।

👧 पीड़िता के लिए सहायता

राजस्थान सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को सहायता राशि दी जाएगी ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सके।


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