रतलाम

रतलाम में राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर सील: नगर निगम की सख्ती, 79 लाख की वसूली को लेकर हुआ एक्शन

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अनुमति से 13 गुना ज्यादा जगह पर मेला, निगम ने की सीलिंग कार्रवाई

रतलाम के आंबेडकर ग्राउंड पर चल रहे राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर को लेकर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अनुमति से कई गुना अधिक क्षेत्र में मेला फैलाने और निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर निगम ने शनिवार को मेला सील कर दिया और झूलों व दुकानों को अपनी संपत्ति घोषित कर जब्ती की कार्रवाई की।


क्या है पूरा मामला?

  • मेला शुरुआत: 14 अप्रैल 2024
  • अनुमति अवधि: 14 मई 2024 तक
  • अनुमत क्षेत्र: 10,000 स्क्वेयर फीट
  • वास्तविक कब्जा: 1.30 लाख स्क्वेयर फीट
  • भुगतान: ₹6.06 लाख (30 दिन के लिए)
  • जुर्माने का नोटिस: ₹79 लाख (2 मई को)

कैसे हुआ खुलासा?

नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने शिकायत की थी कि मेला संचालन करने वालों ने अनुमति से 13 गुना अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद जांच हुई और पुष्टि होने पर नगर निगम ने 2 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से ₹79 लाख का नोटिस जारी किया।

सात दिन में रकम जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया था, जो शनिवार तक पूरा नहीं हुआ।


कार्रवाई में कौन-कौन शामिल रहा?

  • नगर निगम उपायुक्त: करुणेश दंडोतिया
  • राजस्व प्रभारी: राजेंद्रसिंह
  • पार्षद: योगेश पापटवाल, पप्पू पुरोहित, परमानंद योगी, रत्नदीप सिंह आदि
  • मेले में मौजूद दुकानदार और झूला संचालक कार्रवाई के दौरान बिलकुल असहाय दिखे।

10 हजार स्क्वेयर फीट की अनुमति लेकर 1.30 लाख स्क्वेयर फीट में मेला लगाना सीधा धोखाधड़ी है। ऐसे में 420 में केस बनता है।
पार्षद रत्नदीप सिंह


मेले में क्या-क्या लगा था?

  • 60 से 70 दुकानें (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों से आए व्यापारी)
  • बड़े झूले, फीश टनल (सील नहीं किया गया, क्योंकि उसमें मछलियां हैं)
  • प्रत्येक दुकान और झूले से रोज़ाना शुल्क वसूला जाता था

मेला संचालन पक्ष ने चुप्पी साधी

मेला संचालन मैनेजर सलमान हैदर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और संवाददाता को अशोक जैन (मुख्य संचालक) से संपर्क करने को कहा।


राजस्व हानि को लेकर निगम गंभीर

राजस्व समिति प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कहा:

संचालक को 79 लाख की मांग की गई थी। राशि नहीं जमा करने पर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। मेला परिसर को अब निगम की संपत्ति घोषित कर सील कर दिया गया है।


क्या आगे होगा?

  • मेला संचालक पर धोखाधड़ी (IPC 420) का केस दर्ज हो सकता है।
  • निगम द्वारा आगे की वसूली कार्रवाई जारी रहेगी।
  • दुकानदारों और झूला संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ है।

निष्कर्ष: नगर निगम का संदेश साफ – नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई तय

राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर का अनियंत्रित विस्तार, नियमों की अनदेखी और राजस्व की चोरी – इन सभी बिंदुओं पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई यह दिखाती है कि अब नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। व्यापारी संगठनों और आयोजकों को भी इस घटना से सीख लेनी चाहिए।


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