मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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कौन है रतनलाल और क्या है मामला?
रतनलाल, जो कि मध्यप्रदेश के नीमच जिले के जनकपुर गांव का निवासी है, पर अवैध डोडाचूरा तस्करी का गंभीर आरोप है।
👉 8 जनवरी 2025 को जावद थाना पुलिस ने बोरखेड़ी नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से 520 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया था।
👉 इस दौरान दो आरोपी मौके पर गिरफ्तार हुए थे, जबकि रतनलाल फरार हो गया था।
गिरफ्तारी और संपत्ति सीज करने की प्रक्रिया
रतनलाल को काफी प्रयासों के बाद 1 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत इंदौर की केंद्रीय जेल भेजा गया।
जावद पुलिस ने रतनलाल की वित्तीय जांच कर 13 मार्च 2025 को संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव सफेमा कोर्ट, मुंबई को भेजा था।
8 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब उसकी 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी गई है।
आगे संपत्ति का स्थानांतरण संभव नहीं
अब रतनलाल अपनी संपत्ति का कोई स्थानांतरण या लेनदेन नहीं कर सकेगा।
यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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नीमच पुलिस का सख्त रुख
नीमच के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि,
“मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी अपराधी इस तरह के अपराध में लिप्त मिलेगा, उसके खिलाफ संपत्ति जब्ती जैसी सख्त कार्यवाही की जाएगी।”
मादक पदार्थों के खिलाफ सफेमा कोर्ट की सक्रियता
सफेमा कोर्ट (SAFEMA Court) नशीले पदार्थों, तस्करी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में आरोपियों की अवैध संपत्तियों को सीज करने का अधिकार रखती है।
इस तरह की कार्रवाई से तस्करों के आर्थिक आधार को तोड़ने में बड़ी मदद मिलती है और नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगती है।
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निष्कर्ष: अवैध गतिविधियों पर कड़ी चोट
यह फैसला यह दिखाता है कि सरकार और पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी अपराधियों पर प्रहार कर रही हैं।
इस तरह की कार्रवाई भविष्य में नशीली पदार्थों की तस्करी करने वालों के लिए कड़ा सबक साबित होगी।
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