मन्दसौर

मंदसौर में होटलों और होम स्टे पर प्रशासन की सख्ती: अब चेहरे की पहचान और थाने में सूचना देना अनिवार्य

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जनसुरक्षा के मद्देनज़र सराय अधिनियम 1867 के तहत कलेक्टर का बड़ा आदेश


मंदसौर जिले में अब होटल, लॉज, धर्मशाला, होम स्टे, रिसॉर्ट और किराये की संपत्तियों में ठहरने वालों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। कलेक्टर अदिति गर्ग ने सराय अधिनियम 1867 के तहत नया आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे जिले, विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में लागू हो गया है।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जिले में जनसुरक्षा बनाए रखना और अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। यह नियम उन सभी स्थानों पर लागू होगा जहां कोई अस्थायी रूप से ठहरता है।


📌 प्रमुख निर्देश: अब होटलों को करने होंगे ये 5 जरूरी काम

  1. चेहरे की स्पष्ट रिकॉर्डिंग जरूरी
    सभी होटलों और लॉजों में ऐसे CCTV कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा जिनमें आगंतुक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
    👉 कम से कम 1 महीने का DVR बैकअप रखना भी जरूरी होगा।
  2. मुख्य काउंटर पर जानकारी
    होटल या लॉज के मुख्य काउंटर पर प्रबंधक का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर संपर्क आसान हो।
  3. आगंतुकों का रिकॉर्ड अपडेट रखना अनिवार्य
    प्रत्येक गेस्ट की ID डिटेल्स (जैसे आधार कार्ड) के साथ पूरी जानकारी एक रजिस्टर में मेंटेन करना अनिवार्य होगा।
  4. दो सप्ताह से अधिक रुकने वालों की जानकारी देना जरूरी
    यदि कोई आगंतुक दो हफ्ते से अधिक रुकता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना को देना अनिवार्य है।
  5. पेइंग गेस्ट / होम स्टे पर भी नियम लागू
    यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर किराए से मेहमान (पेइंग गेस्ट या होम स्टे) रखता है, तो उसे पहले से स्थानीय थाने को सूचना देना जरूरी होगा।

🚓 पुलिस करेगी नियमित सत्यापन

इस आदेश के अंतर्गत पुलिस समय-समय पर जांच करेगी कि सभी प्रतिष्ठान इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी


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🔍 निष्कर्ष:

मंदसौर जिला प्रशासन का यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही होटल एवं लॉज इंडस्ट्री में बेहतर मानक सुनिश्चित होंगे। प्रशासन की मंशा साफ है – जिले को सुरक्षित और नियंत्रित बनाना

👉 यदि आप होटल या होम स्टे संचालक हैं, तो इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें।

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✍️ रिपोर्ट: मेवाड़-मालवा डेस्क