मंदसौर, 4 अप्रैल — मंदसौर जिले में नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। कार्रवाई में जहां एक ओर 66.60 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ी गई, वहीं दूसरी ओर 740 किलो डोडा चूरा बरामद कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। इन दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
🏍️ अपाचे बाइक सवार दो तस्कर पकड़े गए, 6.5 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त
भावगढ़ थाना पुलिस ने 2 अप्रैल को निम्बोद-बहपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की सफेद टीवीएस अपाचे बाइक को रोका। बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों की तलाशी में 66.60 ग्राम एमडी ड्रग्स (Methamphetamine) बरामद हुई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 6.50 लाख रुपए है।
👉 पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी निवासी फयाज पठान को गिरफ्तार किया है।
👉 दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसे अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है।
“यह हमारी मादक पदार्थों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। समाज को नशामुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।” – भावगढ़ थाना प्रभारी
🚚 740 किलो डोडा चूरा पकड़ा, 14.80 लाख की तस्करी विफल
दूसरी बड़ी कार्रवाई वाई डी नगर थाना पुलिस द्वारा 3 अप्रैल को की गई। मुल्तानपुरा फंटे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर (NL-01-Q6826) को रोका गया। चेकिंग में 740 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 14.80 लाख रुपए आँकी गई है।
👉 तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर जैसे ही रुका, ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
👉 पुलिस ने कंटेनर को ज़ब्त कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सघन छानबीन शुरू कर दी है।
⚖️ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, जांच जारी
दोनों मामलों में NDPS Act (1985) की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की सोर्स, नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी निकालने के लिए इंटेलिजेंस इनपुट एकत्रित किए जा रहे हैं।
📍 इन इलाकों में हुई कार्रवाई:
- भावगढ़ थाना क्षेत्र – निम्बोद बेहपुर रोड (MD ड्रग्स)
- वाई डी नगर थाना क्षेत्र – मुल्तानपुरा फंटा (डोडा चूरा)
👮♂️ क्या है NDPS एक्ट?
NDPS Act (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) भारत में नशीले पदार्थों के नियंत्रण और निषेध के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। इसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री, सेवन या उत्पादन गंभीर अपराध है और दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है।
👉 NDPS एक्ट की पूरी जानकारी पढ़ें

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