डूंगरपुर, राजस्थान: दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी राजेश को POCSO कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख 48 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला लगभग डेढ़ साल लंबे मुकदमे के बाद आया।
📌 मामला कैसे शुरू हुआ?
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी राजेश उनकी बेटी को दोस्ती के बहाने फोन करता और इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजता था।
एक दिन वह उसे बहला-फुसलाकर बंद कमरे में ले गया और अश्लील वीडियो बना लिए।
इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।
🗓️ घटना की तारीख
- 1 फरवरी 2024 – जब छात्रा ने आरोपी की बात मानने से इनकार किया, तो उसने वीडियो वायरल कर दिए।
- इसी दिन दोपहर में पीड़िता ने आत्महत्या कर ली।
- 1 मार्च 2024 – पीड़िता के पिता ने सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
⚖️ कोर्ट में सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक नरेश कलाल ने कोर्ट में बताया कि आरोपी ने अपनी हरकतों से एक नाबालिग को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उसने जान दे दी।
अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी राजेश को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा मुआवजे के रूप में पीड़िता के परिवार को 10 लाख 48 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
🗣️ पिता का बयान
फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा:
“अब जाकर बेटी को न्याय मिला है। हमारी लड़ाई आखिरकार सफल हुई।”
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