Neemuch News | Mewar Malwa – नीमच जिले की एक अदालत ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी बहन के साथ मारपीट करने वाले भाई को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बौरासी ने आरोपी विक्रमसिंह को अदालत उठने तक की सजा और ₹1000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
📌 मामला क्या है?
यह मामला 6 जून 2019 का है। फरियादी विमला राजपूत अपने परिवार के साथ उगरान गांव में एक मुंडन संस्कार में शामिल हुई थीं। इसी दौरान उनका भाई विक्रमसिंह भी वहां पहुंचा।
- परिवार की संपत्ति को लेकर कहासुनी शुरू हुई।
- विमला ने भाई-भाभी का पक्ष लिया तो विवाद बढ़ गया।
- गुस्से में आकर विक्रमसिंह ने बहन पर लकड़ी और लात-घूंसों से हमला कर दिया।
- मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
🚨 पुलिस और अदालत की कार्रवाई
- घटना के बाद फरियादी ने जीरन थाने में शिकायत दर्ज कराई।
- पुलिस ने जांच पूरी कर मामला अदालत में पेश किया।
- सुनवाई के दौरान फरियादी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
- शासन की ओर से एडीपीओ पारस मित्तल ने पक्ष रखा।
- अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
⚖️ अदालत का फैसला
अदालत ने आरोपी विक्रमसिंह को दोषी मानते हुए:
- अदालत उठने तक की सजा सुनाई।
- ₹1000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
👩👩👦 पारिवारिक विवाद और सबक
यह मामला पारिवारिक विवादों से उपजे तनाव का परिणाम है। अदालत का यह फैसला एक संदेश देता है कि:
- महिलाओं पर हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- पारिवारिक विवाद का समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए।
- गुस्से में आकर हिंसा करना गंभीर अपराध है।
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