चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को कोर्ट ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
यह फैसला विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-1 की न्यायाधीश लता गौड़ ने सुनाया।
📌 मामला क्या था?
- स्थान: कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
- आरोपी: विजेश्वरनाथ योगी (शिक्षक)
- पीड़ित: स्कूल में पढ़ने वाली मासूम छात्राएं
🚨 क्या हुआ था?
- छात्राओं ने आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक उनके साथ बार-बार अश्लील बातें करता था।
- वह हाथ पकड़कर अभद्र व्यवहार करता और डराने की कोशिश करता।
- डरी हुई छात्राओं ने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी।
👮♀️ पुलिस की कार्रवाई
- छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की।
- जांच के बाद शिक्षक विजेश्वरनाथ योगी को गिरफ्तार किया गया।
- पुलिस ने पूरी चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
⚖️ कोर्ट में क्या हुआ?
- अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने 17 गवाहों के बयान करवाए।
- कोर्ट में 50 से ज्यादा दस्तावेज पेश किए गए।
- दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षक को दोषी करार दिया।
🔨 कोर्ट का फैसला
विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-1) की न्यायाधीश लता गौड़ ने कहा:
“एक शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद शर्मनाक है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं।”
सजा:
- 5 साल का कठोर कारावास (सख्त जेल की सजा)
- ₹12,000 का जुर्माना

🚸 बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम
- स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन
- गोपनीय शिकायत बॉक्स की व्यवस्था
- बच्चों को गुड टच-बैड टच की जानकारी देना
- हर स्कूल में परामर्शदाता (Counselor) की नियुक्ति
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