कोटा, 5 अप्रैल 2025 — अपर सत्र न्यायालय क्रमांक-2 के न्यायाधीश विनोद कुमार बैरवा ने ढाई साल पुराने दुष्कर्म मामले में आरोपी महावीर माली को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास और ₹70,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 1 नवंबर 2022 का है, जब आरोपी ने शराब के नशे में महिला के घर घुसकर दुष्कर्म किया था।
🏠 घटना का विवरण: घर में घुसकर किया गया दुष्कर्म
लोक अभियोजक ममता जीनगर के अनुसार:
- पीड़िता अपने पति की गैरमौजूदगी में दो बेटियों के साथ अकेली थी।
- वह कीरखेड़ा इलाके के एक मकान में किराए पर रह रही थी, जिसकी ऊपरी मंजिल पर आरोपी महावीर रहता था।
- मौका देखकर शराब के नशे में आरोपी घर में घुसा और पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
- पीड़िता ने तुरंत अपने पति को कॉल कर सूचना दी और कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई।
- जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया।
🧾 फैसले की मुख्य बातें:
- आरोपी: महावीर पुत्र ज्वाला सिंह माली
- सजा: 7 साल सश्रम कारावास
- जुर्माना: ₹70,000
- न्यायाधीश: विनोद कुमार बैरवा (अपर सत्र न्यायाधीश क्रमांक-2)
- अभियोजन पक्ष: ममता जीनगर
- जुर्माने की राशि: राजस्थान पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2011 के तहत पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

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