चित्तौड़गढ़

💔 चित्तौड़गढ़ मर्डर केस: प्रेमी सत्यनारायण को उम्रकैद, 60 हजार जुर्माना

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Chittorgarh News (चित्तौड़गढ़ न्यूज़): साल 2021 में हुई कॉलेज छात्रा हत्याकांड में प्रेमी सत्यनारायण उर्फ विराट जाट को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और ₹60,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एससी/एसटी अत्याचार निवारण कोर्ट, चित्तौड़गढ़ ने सोमवार को सुनाया।

कोर्ट ने साथ ही मृतका के माता-पिता को मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।


🕵️‍♂️ हत्या का कारण: प्रेम संबंध और सगाई से नाराजगी

  • मृतका (25 वर्षीय कॉलेज छात्रा) का प्रेम संबंध आरोपी सत्यनारायण (निवासी रोलाहेड़ा) से था।
  • पीड़िता की सगाई किसी और से होने पर आरोपी गुस्से में आ गया।
  • उसने छात्रा को मिलने बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया।
  • लड़की कमजोर होते ही सत्यनारायण ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया।

📅 मामला कब और कैसे सामने आया?

  • 25 अक्टूबर 2021 को बराड़ा निवासी करण सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि बराड़ा पुलिया सर्विस रोड के पास नाले में एक महिला की लाश मिली है।
  • पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल भिजवाया।
  • पहचान होने पर पता चला कि मृतका स्थानीय कॉलेज की छात्रा थी।

⚖️ कोर्ट में सुनवाई

  • केस एससी/एसटी एक्ट के तहत चला, क्योंकि मृतका अनुसूचित जाति से थी।
  • सुनवाई के दौरान:
    • 119 दस्तावेज पेश हुए।
    • 43 गवाहों ने गवाही दी।
  • सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।

👨‍👩‍👧 परिवार को मिलेगा मुआवजा

  • कोर्ट ने आदेश दिया कि मृतका के माता-पिता को आर्थिक मदद (compensation) दी जाए।
  • ताकि परिवार को थोड़ी राहत और न्याय की उम्मीद मिल सके।

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